सूचना का अधिकार कानून

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के लिए आवश्यकताएं

(a). व्यवस्थित रूप से सूचीबद्ध और अनुक्रमित सभी अभिलेखों को बनाए रखें, जो सूचना के अधिकार की सुविधा देता है और नेटवर्क पर कम्प्यूटरीकृत किया जाता है।

हमारे सभी अभिलेख और दस्तावेज अर्थात् संयुक्त सेवा विशिष्टता (जेएसएस), संयुक्त सेवाएं गाइड (जेएसजी), संयुक्त सेवा तैयारीकृत सूची (जेएसआरएल), संयुक्त सेवाएं प्रीपेड रेंज (जेएसपीआर), संयुक्त सेवा गुणात्मक आवश्यकताएं (जेएसक्यूआर) और संयुक्त सेवाएं नीति वक्तव्य (जेएसपीएस) ) संग्रह के माध्यम से सूचीबद्ध और अनुक्रमित हैं ये हमारी वेबसाइट https://ddpdos.gov.in निदेशालय के बारे में सामान्य जानकारी सामान्य जनता द्वारा सुलभ है क्योंकि प्रतिबंधित सूचना केवल पंजीकृत उपयोगकर्ताओं द्वारा ही उपलब्ध है। हमारी वेबसाइट का मुख पृष्ठ संलग्न है

(b). इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले निम्नलिखित को प्रकाशित करें: -

  1. अपने संगठन, कार्य और कर्तव्यों का विवरण
    मानकीकरण निदेशालय
    कार्य:
    1. मानकीकरण समिति, रक्षा उपकरण संहिता समिति, (डीईसीसी) अध्यक्ष मानकीकरण उप-समिति (सीसीएसएससी), अंतर सेवा उपकरण नीति उप-समितियों (आईएसईपीसी) और मानकीकरण उप-समितियों (एसएससी) को सचिवीय समर्थन प्रदान करने के लिए।
    2. मानकीकरण समिति, रक्षा उपकरण संहिता समिति और अध्यक्षों की समिति की मानकीकरण उप-समिति के सभी निर्णयों का निष्पादन और अनुवर्ती करने के लिए
    3. मानकीकरण उप-समितियों / तकनीकी पैनलों / कार्य समूह बनाने / विशेषज्ञ कार्य समूह को तैयार करने के लिए मानकीकरण और संबद्ध गतिविधियों से संबंधित मानकीकरण दस्तावेज और उनकी संरचना को प्रारम्भ करना।
    4. सेवाओं में रक्षा भंडार के सभी नए परिचय की जांच करने के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को आपूर्ति प्रणाली में प्रवेश करने से रोकना और वस्तुओं के प्रसार पर एक प्रभावी जांच करना।
    5. एयर स्टाफ उपकरण पॉलिसी कमेटी और उप-समिति, विभिन्न तकनीकी समूहों और तकनीकी समितियों, विभिन्न अनुसंधान एवं विकास पैनलों, संचालन समितियों, तकनीकी समन्वय प्राधिकरण जैसी सेवाओं की विभिन्न महत्वपूर्ण समितियों के मानकीकरण मामलों पर तकनीकी सलाह प्रदान करने के लिए, अंतर सेवा उपकरण नीति समितियां और उप-समितियां
    6. निम्न स्तरों पर मानकीकरण कार्यक्रम के समन्वय और संचालन के लिए: -
      राष्ट्रीय: रक्षा संगठनों / सेवाओं, तकनीकी मंडल परिषद और अनुभागीय समितियों के अधिकारियों को मनोनीत करने के लिए और जहां भी संभव हो वहां भारतीय मानक अपनाने के लिए
      इंटर सर्विस: मानकीकरण गतिविधियों पर नीतियों, लक्ष्यों और आदेशों को अंजाम देने के लिए
      इंट्रा सेवा: सेवा मानकीकरण सेल और अन्य जुड़े संगठनों के साथ अंतर-सेवा मानकीकरण प्रदान करने के लिए समन्वयित करने के लिए।
    7. रक्षा मंत्रालय में "एसआई" इकाइयों को अपनाने के लिए।
    8. रक्षा संहिता प्रणाली (डीसीएस) का उपयोग करते हुए रक्षा सूची के अंतर्गत सभी लेनदेन को संहिताबद्ध करने के लिए।
    9. रियाइजेशन, मानकीकरण, सरलीकरण और 'एंट्री कंट्रोल' के उद्देश्य के लिए कोडित सुरक्षा इन्वेंटरी का डाटा बेस बनाए रखने के लिए
    10. डीआरडीओ, डिपो, इंडिन्तेटिंग अथॉरिटी और एएसएसएचपी द्वारा उपयोग के लिए रक्षा संबंधी सभी वस्तुओं की रक्षा के लिए डिफेंस सर्विसेज कैटलॉग को सूचीबद्ध करना।
    11. सभी मानकीकरण गतिविधियों के लिए तकनीकी सूचना केंद्र को बनाए रखने और चलाने के लिए
    12. रक्षा इकाई के मंत्रालय के लिए मानकीकरण दस्तावेज़, संग्रह और कैटलॉग प्रिंट, शेयर और जारी करने के लिए।
    13. बीपीआईएस, सर्विस मानकीकरण सेल, डीआरडीओ, डीजीक्यूए ऑर्डनेंस फॅक्टरी बोर्ड, डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, (पीएसयू) और प्राइवेट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ डिफेंस स्टोर्स के साथ सभी मानकीकरण और संहिताकरण मामलों के साथ एक सक्रिय इंटरफेस है।
    14. मानकीकरण के मामले में तकनीकी अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण का समन्वय करने के लिए और विशेषकर विषयों जैसे कि मानकीकरण और संहिताकरण के लिए दूसरों के लिए cou8rs को चलाने के लिए।
    15. मानकीकरण के दर्शन के प्रचार के लिए सेवाओं, डीआरडीओ, डीजीक्यूए, आयुध कारखानों के विभिन्न प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों में मानकीकरण गतिविधियों पर कैप्सूल कार्यक्रम आयोजित करने के लिए।
    16. मानकीकरण दस्तावेजों के कार्यान्वयन की निगरानी करना।
    17. नेटवर्किंग के लिए मानकीकरण दस्तावेज़ों के लिए केंद्रीय तिथि आधार बनाने के लिए
    18. मानकीकरण / संहिताकरण डेटाबेस, मानक और विशिष्टताओं तक पहुंचने के लिए आईटी सक्षम सेवाओं की सुविधा प्रदान करने के लिए।
  2. इसके अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्ति और कर्तव्यों
    मानकीकरण और संहिताकरण के मैनुअल
  3. पर्यवेक्षण और जवाबदेही के चैनल सहित निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल प्रक्रिया
    संगठन चार्ट हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है, एक ही देखने के लिए यहां क्लिक करें
  4. इसके कार्यों के निर्वहन के लिए निर्धारित मानदंड
    मानकीकरण और संहिताकरण के मैनुअल
  5. नियमों, विनियमों, निर्देशों, पुस्तिकाओं और अभिलेख, इसके द्वारा आयोजित या इसके नियंत्रण में या इसके कर्मचारियों के कार्यों के संचालन के लिए उपयोग किए जाते हैं। मैनुअल ऑफ़ मानकीकरण
    कोडन के मैनुअल
  6. अपनी नीति तैयार करने या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों द्वारा परामर्श या प्रतिनिधित्व के लिए मौजूद किसी भी व्यवस्था का विवरण
    इस निदेशालय द्वारा तैयार किए गए रक्षा दस्तावेजों को रक्षा संगठनों और पीएसयू द्वारा इस्तेमाल करने के लिए प्रतिबंधित किया गया है
  7. बोर्डों, परिषदों, समितियों और दो या अधिक व्यक्तियों से मिलकर अन्य निकायों का एक हिस्सा इसका हिस्सा है या इसकी सलाह के उद्देश्य से है और यह कि क्या उन बोर्डों, परिषद समितियों और अन्य निकायों की बैठकों में जनता के लिए खुले हैं, या ऐसी बैठकों के मिनट जनता के लिए सुलभ हैं
    1. वैमानिकी मानकीकरण उप समिति
    2. आर्मामेंट मानकीकरण उप समिति
    3. विद्युत मानकीकरण उप समिति
    4. विद्युत मानकीकरण उप समिति
    5. गाइडेड मिसाइल एंड कॉम्पोनिएट मानकीकरण उप समिति
    6. साधन मानकीकरण उप समिति
    7. सूचना प्रौद्योगिकी मानकीकरण उप समिति
    8. इलेक्टोर्निक्स मानकीकरण उप समिति
    9. सामग्री मानकीकरण उप समिति
    10. मेडिकल मानकीकरण उप समिति
    11. एनबीसी मानकीकरण उप समिति
    12. स्टोर मानकीकरण उप समिति
    13. वाहन मानकीकरण उप समिति
  8. इसके अधिकारियों और कर्मचारियों की एक निर्देशिका
    सेवा / सिविलियन अधिकारी (मानकीकरण निदेशालय)
     
    संख्या नाम टिप्पणियों
    1

    ग्रुप कैप्टन एम के पाणि

    संयुक्त निदेशक (मानकी)
    2 कर्नल सुरेंद्र कुमार रोहिल्ला संयुक्त निदेशक (टी एस जी)
    3 कैप्टन (भा.नौ) प्रतापा किशोर संयुक्त निदेशक (सी एंड सी)
    4 रिक्त   संयुक्त निदेशक (प्रशासन)
  9. इसके नियमों में मुआवजे की व्यवस्था सहित अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक
    सरकार के अनुसार तराजू|
  10. सब्सिडी कार्यक्रमों के निष्पादन के तरीके, आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों के विवरण सहित।
    लागू नहीं
  11. रियायतों का विवरण, इसके द्वारा प्रदान किए गए प्राधिकरण के परमिट
    लागू नहीं
  12. किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध जानकारी के संदर्भ में उपलब्ध या उसके द्वारा आयोजित की गई जानकारी
    Yes
  13. सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं के विवरण, यदि सार्वजनिक उपयोग के लिए बनाए रखा गया है।
    जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है
  14. सार्वजनिक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विवरण

LIST OF CPIOs

रक्षा उत्पादन विभाग के तहत संगठनों के संबंध में सीपीआईओ, पीआईओ, एपीआईओ और अपीलीय प्राधिकारी की सूची निम्नानुसार है:-

  1. निदेशालय मानकीकरण, रक्षा मानकीकरण कोशिकाओं और टुकड़ी:-

    क्रमांक कार्यालय जिसे नियुक्त किया गया केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी सीएपीआईओ ऑफिस टेलिफोन संख्या
    (i) डीटीई ऑफ एसटीएनएन (मुख्यालय) श्री एन डी पा (जेडी एमआईएससी) श्री राजीव भारद्वाज (स्टाफ कैप्टन) 011-23014152
    (ii) डीएससी अवडी लेफ्टिनेंट कर्नल पी के सिंह (ओआईसी) एस पी दीवईगान, एससी 'डी' 044-26385613
    (iii) डीएससी बैंगलोर लेफ्टिनेंट कर्नल टी मुखर्जी, (ओआईसी) - 080-25243049
    (iv) डीएससी देहरादून मेजर पी रगुल (ओआईसी) श्री राजीव कुमार बहल,
    एई (क्यूए)
    0135-2787473
    (v) DSC Badarpur कर्नल एन अरोड़ा (ओआईसी) लेफ्टिनेंट कर्नल ए मुखर्जी
    एडीएम अधिकारी
    011-29893210
    (vi) डीएससी हैदराबाद श्री पी नागेंद्र कुमार (ऑफ ओआइसी) श्री ज्योति देब,
    जेटीओ
    040-24441520
    (vii) डीएससी इचपुर लेफ्टिनेंट कर्नल एस के सिंह (ओआईसी) श्री देबसिस दास,
    जेटीओ
    033-25938352
    (viii) डीएससी जबलपुर जीपी कैप्टन डी सत्पाल, (ओआईसी) एम एम कुरैशी,
    एसटीए 'सी'
    0761-2606165
    (ix) डीएससी कानपुर लेफ्टिनेंट कर्नल एस हुंडेकर, (ओआईसी) श्री ए यादव,
    एडीएम अधिकारी
    0512-2328241
    (x) डीएससी पुणे जीपी कैप्टन ए के श्रीवास्तव (OIC) लेफ्टिनेंट कर्नल साहू 020-27282742
    (xi) डीएसडी मुंबई मेजर पी एस कांग (OIC) - 022-22632660
    (xii) डीएसडी कोची सीडीआर एस डी हिररुकर (OIC) श्री के.आर. सदानंदन जेडीओ (ई) 0484-2669413
    (xiii) डीएसडी विजाग सीडीआर सुनील कुमार (ओआईसी) एस एन प्रवीण कुमार,
    जेटीओ
    0891-2500179

    नोट 1. मुख्यालय, मानकीकरण निदेशालय, राजीव भारद्वाज, (कर्मचारी कप्तान) केंद्रीय सहायक जन सूचना अधिकारी (सीएपीआईओ) होगा।

    नोट 2. सूचना प्राप्ति अधिनियम, 2005 के तहत मानदंड निदेशालय निदेशालय निदेशालय निदेशक, मानदंड निदेशालय (मुख्यालय), रक्षा मानकीकरण कोशिकाओं / डिटेक्ट्स के निदेशक, कमोडोर गोपाल आर वानी होंगे।

  2. मानकीकरण निदेशालय के लिए पारदर्शिता अधिकारी का पदनाम:-
    लेफ्टिनेंट कर्नल अनुप रलेगुनकर, (सीआईएसओ) आरटीआई अधिनियम, 2005 के प्रावधान के तहत इस निदेशालय के लिए पारदर्शिता अधिकारी है।

आखरी अपडेट : 19-03-2024 | आगंतुक गणना : 2037168