हमारे बारे में

इतिहास

रक्षा मानकीकरण सेल 20 नवंबर 1985 को जबलपुर में स्थापित किया गया था। शुरुआत में सेल को 506 सेना बेस कार्यशाला, जबलपुर द्वारा प्रदान किए गए अस्थायी आवास में स्थापित किया गया था। इसके बाद सेल को जुलाई 1987 में 1, सप्लाई रोड, जबलपुर कैंट में स्थानांतरित कर दिया गया। सेल के लिए नए तकनीकी और प्रशासनिक आवास को भारत सरकार के जबलपुर, रक्षा मंत्रालय, वर्क्स ऑफ़ डेट ऑफ़ वर्क्स (RD-28) नई दिल्ली के पत्र सं। । WKS / A / 32136 / Std सेल / RD-28 दिनांक 24 सितंबर 1991। सेल फिर 21 फरवरी 1994 को अपने स्थायी आवास में स्थानांतरित हो गया।

परिचय

  1. डिफेंस स्टैंडर्डाइजेशन सेल, जबलपुर पांच AsHSP अर्थात गुणवत्ता आश्वासन (हथियार) [CQA (W)], गुणवत्ता आश्वासन के नियंत्रण (आयुध निर्माणी वाहन [CQA (OFV)]), वाहन फैक्टरी जबलपुर में कोडेशन गतिविधियों को करने के लिए एजेंसी है। (VFJ) और CLMO (QAS) नागपुर और जबलपुर में और उसके आसपास विभिन्न आयुध कारखानों में मानकीकरण गतिविधियाँ। इस सेल को मानकीकरण निदेशालय, नई दिल्ली द्वारा हथियार और वाहनों के लिए "उत्कृष्टता केंद्र" के रूप में स्थापित किया गया है।
  2. रक्षा मानकीकरण प्रकोष्ठ, जबलपुर प्रत्येक अध्यादेश कारखाने में गठित मानकीकरण परिषद के सदस्य सचिव के रूप में निम्नलिखित अध्यादेश कारखानों के साथ अपने अधिकार क्षेत्र में अध्यादेश कारखानों में मानकीकरण गतिविधियों का प्रचार और संचालन करने के लिए बातचीत करता है।
    1. ग्रे आयरन फाउंड्री, जबलपुर
    2. गन कैरिज फैक्ट्री, जबलपुर
    3. आयुध निर्माणी, खमरिया
    4. वाहन फैक्ट्री, जबलपुर
    5. आयुध निर्माणी, कटनी
    6. आयुध निर्माणी, इटारसी
    7. आयुध निर्माणी, अंबाझरी
    8. आयुध निर्माणी, भंडारा
    9. आयुध निर्माणी, भुसावल
    10. आयुध निर्माणी, चंदा
  3. यह सेल आरंभिक स्टोकिंग गाइड (ISG), मेंटेनेंस स्केल (MS), ओवरऑल स्केल (OS) और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रेगुलेशंस (EMERs), वर्कशॉप मैनुअल आदि जैसे स्टॉकिंग डॉक्यूमेंट प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित संगठनों से बात करता है। IIG) सूचना डेटाबेस बनाता है और बनाता है
    1. 506 सेना बेस कार्यशाला
    2. कॉलेज ऑफ मेंटेनेंस मैनेजमेंट, जबलपुर
    3. केंद्रीय आयुध डिपो, जबलपुर

भूमिका और कार्य

  1. सीक्यूए (डब्ल्यू), जीएम (वीएफजे), सीक्यूए (ओएफवी), जीसीएफ और सीएलएमओ (क्यूएएस) नागपुर के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखने के लिए और दिशा निर्देशानुसार मानकीकरण निदेशालय के रूप में विभिन्न मानकीकरण गतिविधियों पर उनके साथ समन्वय करें।
  2. वस्तु की मौजूदा गुणवत्ता के अनुरूप नहीं होने की स्थिति में CQA (W), GM (VFJ), CQA (OFV), GCF और CLMO (QAS) नागपुर को नए परिचय की जाँच करने के लिए।
  3. आरएंडडी संगठन, वाहन कारखाना, जीसीएफ, जबलपुर और सेवा संगठनों के साथ संपर्क करने के लिए उन्हें मानकीकृत दस्तावेजों के संबंध में जानकारी प्रदान करने और फिर विकास के लिए मानक घटकों / वस्तुओं का चयन करने के लिए उक्त संगठन की मदद करें।
  4. मानक दस्तावेजों के कार्यान्वयन की निगरानी करना और सुनिश्चित करना और मानकीकरण निदेशालय को आवश्यक फीड प्रदान करना।
  5. संहिताकरण के लिए उनके द्वारा प्रक्षेपित वस्तुओं पर मानकीकरण निदेशालय द्वारा उठाए गए प्रश्नों के संबंध में एजेंसियों / AsHSP के साथ संपर्क करना।
  6. समय-समय पर मौजूदा इन्वेंट्री आइटम, उपकरणों और स्टोरों की जांच करना और मानक दस्तावेजों को संबंधित सचिव को मानकीकृत करने के लिए उनके चयन पर अनुशंसाओं को अग्रेषित करना, मानकीकरण उप समिति
  7. स्थानीय रक्षा संगठन सार्वजनिक उपक्रमों के साथ संपर्क करने के लिए और मानक दस्तावेजों के प्रसार में आवश्यक तकनीकी सहायता प्राप्त करने के लिए।
  8. मानक दस्तावेजों के प्रसार के लिए आवश्यक रक्षा के AsHSP और उपयोगकर्ता इकाइयों के साथ स्थानीय स्तर पर उपलब्ध स्टॉक नमूने प्राप्त करने के लिए।
  9. रक्षा भंडार के संबंध में बीआईएस के साथ संपर्क बनाए रखने के लिए, मानक दस्तावेज तैयार करने की आवश्यकता होती है।
  10. संयुक्त सेवा विनिर्देशों पर प्रारंभिक मसौदा तैयार करने के लिए, कार्यक्रम पर अनुमोदित रोल के अनुसार सचिवों के मानकीकरण उप-समिति द्वारा आवंटित वस्तुओं पर तर्कसंगत सूचियाँ / पक्के रंग।
  11. विशिष्ट सेवाओं और विभागीय विशिष्टताओं की निरंतर समीक्षा करने के लिए, उन्हें संयुक्त सेवा विनिर्देशों में परिवर्तित करने के उद्देश्य से, जहाँ उपयुक्त हो।
  12. मानकीकरण के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय विकास के साथ बराबर बने रहने के लिए।
  13. किसी भी विशिष्ट कार्य को करने के लिए, जब भी मानकीकरण निदेशालय द्वारा आवंटित किया जाता है
  14. मानकीकरण निदेशालय द्वारा निर्धारित अनुसार रिपोर्ट प्रस्तुत करना और वापस करना।
  15. आयुध कारखानों में मानकीकरण परिषदों का मार्गदर्शन।
  16. ई-गवर्नेंस प्रगति की सुविधा और निगरानी।
  17. रक्षा उपयोगकर्ताओं के लिए सूचना का प्रावधान (संहिताकरण, राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय मानक)।

आखरी अपडेट : 28-03-2024 | आगंतुक गणना : 2063462